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गीले बिस्तर को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर चलाकर सो गई महिला, बेटी का पैर जला, कोर्ट ने सुनाई कैद की सजा

ताइवान में एक महिला को जेल की सजा सुनाई गई है. वजह थोड़ी हैरान करने वाली है. ताइवान में एक मां ने अपनी छोटी बच्ची के गीले बिस्तर को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया, लेकिन गलती से उसे नींद आ गई, इससे बच्ची के पैर लगातार जलते रहे और उसके पैर की उंगलियां काटनी पड़ीं. महिला को 5 महीने जेल की सजा सुनाई गई है.

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हाइलाइट्स
  • ड्रायर चलाकर सो गई महिला

  • कोर्ट ने सुनाई कैद की सजा

ताइवान में एक मां ने अपनी छोटी बच्ची के गीले बिस्तर को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया, लेकिन गलती से उसे नींद आ गई, इससे बच्ची के पैर लगातार जलते रहे और उसके पैर की उंगलियां काटनी पड़ीं. महिला को 5 महीने जेल की सजा सुनाई गई है.

ड्रायर चलाकर सो गई महिला
घटना 16 सितंबर, 2023 को ताइपे में हुई, जब वू नाम की एक महिला अपने छोटे बच्चे की चादर सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हुए सो गई. तीन घंटे तक उसकी बच्ची के पैर हेयर ड्रायर से जलते रहे. शाम चार बजे वू की नींद खुली तो देखा कि उसकी बेटी के पैरों में छाले पड़ गए थे, महिला एमरजेंसी में अपनी बच्ची को अस्पताल लेकर गई लेकिन उसकी तीन उंगलियां काटनी पड़ीं.

जल गई बच्ची की ऊंगलियां
डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के शरीर का 15 फीसदी हिस्सा जल गया था. घटना के बाद, वू को लापरवाही के लिए अभियोजन का सामना करना पड़ा. मुकदमे के दौरान महिला ने बताया कि वो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन से जूझ रही है और इसके लिए वो दवाइयां लेती है. इसी वजह से उसे नींद आई. वू का मानना ​​था कि गर्मी झेली जा सकने वाली थी और उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि हेयर ड्रायर इतनी गंभीर जलन पैदा कर सकता है, उसने ड्रायर अपनी बेटी से कुछ दूरी पर रखा था. 

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हालांकि कोर्ट ने वू की बात नहीं सुनी. कोर्ट का कहना था कि प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में वू को सोचना चाहिए था कि उससी बच्ची अनजाने में पलटने या लात मारने से अपनी जगह बदल सकती है. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हेयर ड्रायर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से स्किन जल सकती है.

पांच महीने की जेल और 4 लाख जुर्माना
अदालत ने वू की एजुकेशन, जीवन के अनुभवों और बौद्धिक क्षमता के मूल्यांकन करते हुए कहा है कि उसे इस बात की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए थी. कोर्ट ने माना कि पैर का अंगूठा काटने से उसकी बेटी के चलने की क्षमता प्रभावित होगी. वू को लापरवाही से चोट पहुंचाने के लिए पांच महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई और करीब 4 लाख का जुर्माना लगाया गया है.