दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी यानी डीपीसीसी ने गणेश और दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन को लेकर जो गाइडलाइन जारी की हैं उसके मुताबिक, यमुना में विसर्जन नहीं किया जा सकेगा. ऐसा करने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. डीपीसीसी की तरफ से कहा गया कि अलग-अलग जिलों में कृत्रिम पौंड बनाए जाएंगे जहां पर मूर्तियों का विसर्जन हो सकेगा.
According to the guidelines issued by the Delhi Pollution Control Committee i.e. DPCC regarding the immersion of Ganesh and Durga idols, immersion in Yamuna cannot be done. Doing so may attract a fine of up to Rs 50,000.