इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज फिर हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अब तक बॉन्ड के सभी आंकड़ों के जारी नहीं किए जाने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रवैये पर निराशा जताई और एसबीआई को आंकड़ों के संबंध में सख्त निर्देश दिए. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात पर आपत्ति जताई कि एसबीआई केवल मांगी गई ही जानकारी दे रहा है. कोर्ट ने SBI को 3 दिनों में पूरी जानकारी देने के साथ साथ कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है.
Today, during the hearing of the case concerning Electoral Bonds, the Supreme Court directed the State Bank of India to disclose all information pertaining to the bonds. The deadline for this disclosure has been set for 5 pm on March 21, 2024.