ज्ञानवापी केस से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद आज वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला सुनाया और ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दे दी है. साथ ही, जिला अदालत ने सात दिन के भीतर पूजा का अधिकार बहाल करने के लिए प्रशासन को आदेश दिया है. यानी कोर्ट के इस फैसले के बाद व्यास जी के तहखाने में अब रोजाना पूजा-अर्चना होगी जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से करवाई जाएगी.
After hearing a case related to Gyanvapi, today Varanasi District Court gave a big verdict in favor of the Hindu side and allowed the Hindu side to offer prayers at 'Vyas Ji Ka Tehkhana' in Gyanvapi Complex.