दिल्ली शिक्षा विभाग ने रोहिणी में मौजूद DPS स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है. आरोप है कि स्कूल फीस बढ़ाने के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहा था. जिसके चलते स्कूल के खिलाफ ये कार्रवाई दिल्ली शिक्षा विभाग ने की है. डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की ओर से कहा गया है कि स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले इजाजत लेनी होगी. क्योंकि ये स्कूल DDA की ज़मीन पर बना है. लेकिन DPS स्कूल ने ऐसा कुछ नहीं किया. स्कूल की मान्यता रद्द होने से मौजूदा सत्र में छात्रों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश लेने से मना किया गया है.
The Delhi Education Department has canceled the recognition of DPS school in Rohini. It is alleged that the school was violating the rules to increase the fees. Watch the video to know more.