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कार में अकेले होने पर भी मास्क लगाने के आदेश पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट, पूछा- अभी तक कैसे लागू है?

दिल्ली में DDMA ने नियम बनाया था कि कार में सफर करते हए भी मास्क लगाना जरूरी होगा, ऐसा नहीं होने पर पहले 500 और बाद में दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. इस नियम के मुताबिक कार में अकेले होने पर भी मास्क जरूरी था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आदेश को बेतुका बताते हुए दिल्ली सरकार से इसे खत्म करने को कहा है.कोर्ट ने कहा कि महामारी खत्म होने लगी है, लिहाजा लोगों को छूट मिलनी चाहिए. देखें अच्छी और सच्ची खबरें.

In Delhi, DDMA had made a rule that it would be necessary to wear a mask even while traveling in a car, but the Delhi High Court has called this order absurd and asked the Delhi government to end it.