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Gyanvapi Case Verdict: ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. और कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लायक बताया. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी. वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने फैसले में माना कि ये केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता.

Varanasi district court has given a big verdict in Gyanvapi and Shringar Gauri case. And the court declared the matter worth hearing. The court rejected the petition of the Muslim side.