देश की बेटियों के लिए आज वो गुड न्यूज आई, जिसका इंतजार पिछले कई वर्षों से किया जा रहा था. कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने का फैसला कर लिया. प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इसका मतलब ये है कि अब कानून के हिसाब से 21 साल से पहले लड़की की शादी नहीं होगी. हालांकि अभी ये कानून बना नहीं है. संसद में पास होने के बाद ही ये कानून बनेगा. लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से की थी.