अच्छी ख़बर में 'किंतु' की गुंजाइश ना रह जाए. बुरी ख़बर से 'परंतु' सच्चाई ढूंढ लाए. एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी ख़बर आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाए पॉइंट समझाएंगे. यानि बड़ी ख़बर का सच्चा और अच्छा विशलेषण. सड़क परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को मोटरसाइकिल पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के मामले में नए नियमों का एलान किया है. नए नियमों के तहत, अब बच्चों को दोपहिया वाहनों पर यात्रा करते समय हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट (हार्नेस) पहनना अनिवार्य होगा.
Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) has issued new safety rules for two-wheelers which make it mandatory for the riders to use helmets and harness belts among others while carrying children up to four years of age on the bike.