मोदी सरकार द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. सर्वोच्च अदालत ने RBI एक्ट का हवाला देते हुए फैसले को सही बताया, सभी 58 याचिकों को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फैसले के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया. सरकार और RBI के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, आर्थिक महत्व के फैसले को न्यायिक आधार पर नहीं पलट सकते, पांच में से चार जजों ने नोटबंदी के फैसले को सही बताया. जस्टिस नागरत्ना का बहुमत से अलग फैसला रहा. बता दें कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी. इसके तहत एक हजार और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था. देखें देश की बड़ी खबरें.
The Supreme Court justified the decision by citing the RBI Act and dismissed all 58 petitioners. Watch the video to know more.