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Today Top News: IGI Airport टर्मिनल-1 हादसे में FIR दर्ज, Delhi Police ने लगाई धारा 304A और 337... देखिए और भी खबरें

IGI एयरपोर्ट टर्मिनल-1 हादसे में FIR दर्ज हो गई है. दिल्ली पुलिस ने धारा 304A और 337 लगाई है. बता दें कि धारा 304A लापरवाही से मौत और धारा 337 दूसरे के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए लगाई जाती है.

An FIR has been registered in the IGI Airport Terminal-1 accident. Delhi Police has imposed Sections 304A and 337. Section 304A is for causing death due to negligence and Section 337 is for endangering the life and personal safety of another.