सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी और 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी. हिंसा में प्रभावित पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. पीठ ने चार अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा. देखें देश-दुनिया की बड़ी खबरें.
The Supreme Court on Monday cancelled the bail granted to Ashish Mishra in the Lakhimpur Kheri violence case. Allahabad High Court had granted bail to the union minister's son Ashish Mishra on February 10. Watch this video for more such updates.