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एक्सीडेंट करके भागे तो जेल, अस्पताल पहुंचाया तो राहत..जानें Road Accident से जुड़े नए कानून में क्या कुछ

सड़क हादसों को रोकने के लिए कहने को तो तमाम नियम हैं लेकिन इन नियमो के बावजूद ना हादसे रुके हैं और ना हादसों में होने वाली मौतें कम हुई हैं. लिहाजा सरकार अब सड़कों पर हादसों को लेकर नए नियम लेकर आई है. नए नियमों के मुताबिक एक्सीडेंट करके भागने वालों को दस साल की सजा होगी और अगर उन्होंने रुककर हादसे में जख्मी हुए शख्स को अस्पताल पहुंचाया तो उन्हें राहत मिलेगी. हादसे रोकने के लिए बने इस नियम के बाद ये बहस तेज हो गई हैं कि क्या इन नियमों से एक्सीडेंट थमेंगे और क्या इससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी आएगी.

The government has now brought new rules regarding accidents on the roads. According to the new rules, those who run away after an accident will be punished for ten years and if they stop and take the person injured in the accident to the hospital, they will get relief.