भारत सरकार ने बेटियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ा कर 21 तक करने की राह खोली है. 21 दिसंबर को विपक्ष के खासे विरोध के बीच, सरकार ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन बिल, 2021 पेश किया. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने विपक्ष के हंगामे के बीच बिल को सदन में रखा. भारत में किसी को बालिग कहे जाने की उम्र 18 साल है लेकिन शादी के लिए, लड़कों की उम्र 21 और लड़कियों का 18 साल पार करना ज़रूरी है. यदि सरकार तमाम विरोधों के बावजूद इस बिल को हकीकत के धरातल पर उतारने में कामयाब हो जाती है तो लड़कों की तरह ही लड़कियों के लिए भी शादी की उम्र 21 साल तय हो जाएगी. देखें जीएनटी स्पेशल.
The Government of India has opened the way to increase the age of marriage of daughters from 18 to 21. On December 21, the government introduced the Child Marriage Prohibition Amendment Bill, 2021 in the Lok Sabha amid protests from opposition parties. Union Women and Child Development Minister Smriti Irani tabled the bill in the House amid uproar by the opposition.