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COVID: 7 दिन क्वांरटीन वाला नियम खत्म, विदेश से आने वालों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस

ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तीसरी लहर की पीक में भारत सरकार ने विदेश यात्रा को लेकर सख्ती बढ़ी दी थी. लेकिन 14 फरवरी के बाद से अगर आप विदेश से आना चाहते हैं तो आपको अब उन सख्तियों का पालन नहीं करना होगा. सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए कोरोना गाइडलाइंस में संशोधन किया है. सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए सात दिनों के अनिर्वाय क्वारंटीन को खत्म कर दिया है. अब लोगों को 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी खुद करनी होगी. इसी के साथ विदेशों के लिए 'एट-रिस्क' टैग भी हटा दिया गया है. देखें शुभ समाचार.

In view of declining COVID cases, the Indian government has revised its guidelines for international arrivals. The new guidelines will be effective from February 14. Watch this show to know more.