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अब घर बैठे ऑनलाइन खोलें अपना पेंशन खाता, करें DigiLocker का इस्तेमाल, अपडेट कर सकते हैं एड्रेस भी

अगर आप अपना पेंशन खाता खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने डिजीलॉकर का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. साथ ही, अब आप डिजील़कर में अपना एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं.

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पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने हाल ही में घोषणा की कि अब आप डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर अपने स्टोर किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके अपने मौजूदा पते को अपडेट कर सकते हैं और अपने घर से ही एक नया राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (एनपीएस) खाता भी खोल सकते हैं. 

डिजिलॉकर इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय (MeitY) द्वारा अपनी डिजिटल इंडिया पहल के तहत विकसित एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोरेज वॉलेट है. इसका उपयोग ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल मार्कशीट और आधार सहित आपके डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप से सत्यापित करने के लिए भी किया जा सकता है.

डिजीलॉकर में कैसे शुरू करें NPS 
पीएफआरडीए ने बताया है कि कैसे नए ग्राहक डिजिलॉकर में स्टोर अपने ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं.  उन्हें सीआरए पोर्टल का उपयोग करना होगा. इस पोर्टल का उपयोग मौजूदा सब्सक्राइबर भी अपना पता अपडेट करने के लिए कर सकते हैं. 

  • स्टेप 1: अपने वेब ब्राउज़र पर जाएं और सीआरए वेब एड्रेस टाइप करें -https://enps.nsdl.com
  • स्टेप 2: अब जो होमपेज आपके सामने आएगा, उस पर राइट साइड में आपको दो बटन 'राष्ट्रीय पेंशन योजना' और 'अटल पेंशन योजना' दिखाई देंगे. यहां पर आप नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक करें और फिर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें. 
  • स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद केवाईसी रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाने वाला एक नया पेज खुलेगा. इसमें 'डिजिलॉकर के साथ दस्तावेज़' चुनें. 
  • स्टेप 4: अब डिजिलॉकर क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करें और एप्रुवल दें. यह एनपीएस को डिजिलॉकर तक पहुंचने और पंजीकरण और केवाईसी के लिए वहां स्टोर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करने की परमिशन देगा.
  • स्टेप 5: एक बार हो जाने के बाद, आप देख सकते हैं कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और फोटो एनपीएस सिस्टम अपने आप ले लेता है और आपके एप्लीकेशन में सारी जानकारी भर जाती है. 
  • स्टेप 6: अब, आपको अपनी बैंक डिटेल्स, पैन, अन्य व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी. और अपने फंड मैनेजर और परिसंपत्ति आवंटन प्रक्रिया यानी मैनुअल या ऑटोमैटिक का भी चयन करें.

इसके बाद आप योगदान राशि का भुगतान करें, और आपका एनपीएस खाता सफलतापूर्वक चालू हो जाएगा. 

ऐसे अपडेट करें अपना एड्रेस
अगर आप पहले से ही एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं और आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ डिजिलॉकर अकाउंट भी है, तो आप एनपीएस पोर्टल में भी अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं. यह पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया है. 

  • स्टेप 1: सीआरए वेबसाइट पर लॉग इन करें- https://enps.nsdl.com
  • स्टेप 2: 'अपडेट पर्सनल डिटेल्स' विकल्प पर नेविगेट करें. यह विकल्प आपको डेमोग्राफिक चेंज टैब के अंतर्गत मिलेगा.
  • स्टेप 3: अपडेट एड्रेस डिटेल्स बटन पर क्लिक करें और डिजिलॉकर स्टोर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए इसे वेरिफाई करें.
  • स्टेप 4: वेरिफिकेशन  के लिए, आपको डिजिलॉकर वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए कहा जाएगा और इसे वेरिफाई करने के लिए एनपीएस सिस्टम को सहमति देने के लिए कहा जाएगा.
  • स्टेप 5: आपका पता आपके ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार अपडेट किया जाएगा.