Income Tax Return Scam: इनकम टैक्स(Income Tax) दाखिल करने की अंतिम तारीख जा चुकी है. टैक्सपेयर्स अब रिटर्न और टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में साइबर ठग इसका फायदा उठा रहे हैं. जालसाज आईटी रिटर्न और टैक्स रिटर्न के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं.
टैक्स रिफंड स्कैम(Tax Refund Scam) को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट(Income Tax Department) ने चेतावनी जारी की है. आयकर विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट https://incometaxgov.in/ पर दो फोटोज शेयर की हैं.
आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल कर चुके लोगों के साथ-साथ इनकम टैक्स फाइल करने से चूक गए लोगों को सचेत रहने को कहा है.
IT विभाग की वार्निंग
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सचेत करते हुए बताया कि टैक्सपेयर्स ऐसे फर्जी कॉल और पॉप मैसेज से सावधान रहें जिनमें इनकम टैक्स रिफंड मिलने की बात कही गई हो. ऐसे मैसेज का रिप्लाई ना करें. साथ ही मैसेज में आए लिंक को भी क्लिक ना करें.
आईटी विभाग ने टैक्सपेयर्स को ऐसे फोन कॉल को लेकर भी अलर्ट किया है जिसमें इनकम टैक्स रिफंड की बात की जा रही हो. विभाग ने बताया कि स्कैमर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी बनकर टैक्सपेयर्स से बात करते हैं और इनकम टैक्स की पेनल्टी से बचने के लिए कुछ पेमेंट मांगते हैं.
आयकर विभाग ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग टैक्स से जुड़ी जानकारियों के लिए किसी को कॉल नहीं करता है. अगर आपके पास ऐसी कॉल आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दें.
आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लिखा है- अनचाहे कॉल पर भरोसा ना करें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्दी पेमेंट करने के लिए कोई कॉल नहीं करेगा. यदि आपको इस बारे में ऐसा कॉल आता है तो इनकम टैक्स की वेबसाइट https://incometaxindia.gov.in/Pages/report-phishing.aspx पर रिपोर्ट करें.
मैसेज फ्रॉड
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्रॉड मैसेज को लेकर भी एक वार्निंग जारी की है. टैक्सपेयर्स को भेजे गए मैसेज में लिखा होता है- आपका इनकम टैक्स रिटर्न अप्रूव हो चुका है. आपको 15 हजार रुपए रिफंड मिलेगा. इस मैसेज में एक लिंक भी दिया होता है. जिस पर क्लिक करके बैंक अकाउंट को वेरिफाई करने की बात कही जाती है.
आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर फ्रॉड मैसेज को लेकर लिखा कि ऐसे फेक पॉप-अप्स पर मत जाएं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पॉप-अप विंडो के जरिए कभी संपर्क नहीं करेगा. टैक्सपेयर्स को सुझाव दिया गया है कि किसी भी तरह की जानकारी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं.
इनकम टैक्स फाइल और टैक्स रिफंड से जुड़े ऐसे इमेल और मैसेज का रिप्लाई बिल्कुल ना करें. साथ ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट समेत और भी कोई सेंसटिव डेटा शेयर ना करें.