सरकार पिछले कुछ समय से पैन को आधार कार्ड से लिंक (Aadhaar Pan Link) कराने पर जो दे रही है. कई बार इसकी समय-सीमा भी बढ़ाई जा चुकी है. आधार को पैन से लिंक कराना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे. वहीं आप बड़ा ट्रांजेक्शन भी (Bank Transfer) नहीं कर पाएंगे. बावजूद इसके कई लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया. जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उनसे सरकार ने जुर्माने के तौर पर करोड़ों रुपये वसूले हैं. केंद्र सरकार ने पैन को आधार से न लिंक करने वाले डिफॉल्टरों से जुर्माने के रूपये 600 करोड़ रुपये की वसूली की है.
1 हजार रुपये लिया गया जुर्माना
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया, "छूट वाली कैटेगरी को छोड़कर 29 जनवरी 2024 तक आधार से लिंक न होने वाले पैन की संख्या 11.48 करोड़ है. यानी अभी भी 11.48 करोड़ पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाना बाकी है. इसके अलावा जिन लोगों ने आखिरी तारीख के बाद भी अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया था उनसे 1,000 रुपये बतौर जुर्माना लिया गया. पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी.
आयकर विभाग के के अनुसार, अगर टैक्सपेयर समय सीमा के भीतर अपने डॉक्यूमेंट को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे. Pan के साथ अगर आधार को लिंक (Aadhaar Link) नहीं कराया जाता है तो टैक्स डिपॉर्टमेंट (Tax Department) की तरफ से कोई रिफंड जारी नहीं होगा. अगर आपका पैन कार्ड भी डिएक्टिवेट हो गया है तो 1,000 रुपये की लेट फीस भरकर आप अपना पैन फिर से चालू करा सकते हैं.
पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
जिन लोगों ने अबतक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, वे 1,000 का जुर्माना देकर दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक करके इसे चालू करा सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के बाद पैन कार्ड को दोबारा चालू होने में करीब एक महीने का समय लगेगा.
इनकम टैक्स के ईफिलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं.
अगर आप नए यूजर हैं तो पोर्टल पर रजिस्टर करें.
पेनाल्टी भरने के लिए क्विक लिंक्स में मौजूद e-pay Tax ऑप्शन पर क्लिक करें.
फिर आधार-पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट सब्मिट करने के लिए चालान नंबर/आईटीएनएस 280 देखें और आगे बढ़ें.
माइनर हेड 500 (शुल्क) और मेजर हेड 0021 के तहत जुर्माने का भुगतान एक ही चालान में करें.
पेमेंट का मोड सेलेक्ट करें.
अपने पते के साथ अपना पैन डिटेल और असेसमेंट ईयर दर्ज करें.
कैप्चा कोड टाइप करें और प्रोसीड करें.
पेमेंट करने के बाद अपने पैन डिटेल, पासवर्ड और जन्म तिथि के साथ आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें.
पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखेगी, 'लिंक आधार' पर क्लिक करें.
पैन की डिटेल दर्ज करें.
आधार के साथ अपनी डिटेल वैरिफाई करें.
अगर आपकी डिटेल मेल खाती है, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "लिंक नाउ" बटन पर क्लिक करें.
एक पॉप-अप मैसेज के जरिए आपको जानकारी मिल जाएगी.