जब आप किसी जरूरी काम में बिजी होते हैं और अचानक आपका फोन बजता है…कॉल करने वाला आपको क्रेडिट कार्ड, बीमा या अक्सर लोन ऑफर कर रहा होता है. अक्सर ऐसे कॉल तीखी गाली-गलौज में बदल जाते हैं और अक्सर हम ऐसे अनचाहे कॉल से परेशान परेशान महसूस करते हैं. खैर, अब सरकार इस तरह के कॉल को नियंत्रित करने जा रही है. इसके लिए पूरी गाइडलाइन बनाई जा रही है. केंद्र ने अनचाहे और अवांछित व्यावसायिक संचार की रोकथाम और विनियमन के लिए गाइडलाइन के ड्राफ्ट पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं.
नहीं आएंगे अनचाहे कॉल्स
प्रस्तावित दिशानिर्देश अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स या 10-अंकों के निजी नंबरों से आए अनचाहे या अवांछित व्यावसायिक संचार को विनियमित करने के लिए हैं. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अवांछित और अनुचित कॉल्स की रोकथाम और विनियमन, 2024 के लिए मसौदा दिशा-निर्देशों पर जनता की टिप्पणियां मांगी हैं. ड्राफ्ट गाइडलाइन जनता की टिप्पणियों/सुझावों/प्रतिक्रियाओं के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग की वेबसाइट पर डाली गई है. विभाग को 21 जुलाई, 2024 तक इनपुट दिए जा सकते हैं.
अलग-अलग लोगों से बात करके की गई है तैयार
इस गाइडलाइन को टेलीकॉम ऑपरेटर्स, टेलीकॉम रेगुलेटर्स और टेलीकॉम ऑर्गनाइजेशन सहित अलग-अलग हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है. उपभोक्ता मामलों के विभाग (DOCA) ने भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण (TRAI) के साथ परामर्श करके मोबाइल यूजर्स पर अनचाहे और अनुचित संचार के प्रभाव का गहराई से अध्ययन किया गया.
पहले से हैं कई नियम लागू
हालांकि, ट्राई के पहले भी इससे जुड़े कई नियम हैं. लेकिन इनके लागू होने के बावजूद, इस तरह के भ्रामक कॉल्स मोबाइल यूजर्स के लिए एक नासूर बन गए हैं. पंजीकृत टेलीमार्केटर्स के लिए डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी) रजिस्ट्री काफी प्रभावी रही है, लेकिन अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स और 10 अंकों के निजी नंबरों का उपयोग करने वालों से ये स्पैम कॉल्स अभी भी जारी है.
इन्हीं सब मुद्दे को हल करने के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में दूरसंचार विभाग (DOT), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI), सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI), भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL), वोडाफोन आइडिया, रिलायंस और एयरटेल के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन किया गया था. समिति ने काफी विचार-विमर्श के बाद इस ड्राफ्ट को तैयार किया है.
ड्राफ्ट गाइडलाइन में "व्यावसायिक संचार" को माल या सेवाओं से संबंधित किसी भी संचार के रूप में परिभाषित किया गया है. हालांकि, इसमें व्यक्तिगत संचार शामिल नहीं है. दिशा-निर्देश उन सभी व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं जो व्यावसायिक संचार करते हैं या करवाने का कारण बनते हैं.