scorecardresearch

WhatsApp: ध्यान दीजिए! इस देश में अब व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और चलाने के लिए लेनी होगी परमिशन, देनी होगी फीस, लेकिन क्यों, यहां जानिए 

Zimbabwe: जिम्बाब्वे सरकार का कहना है कि व्हाट्सएप चलाने को लेकर नए नियम लागू करने का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली गलत जानकारी को रोकना और देश में शांति बनाए रखना है. इसके साथ ही इसका उद्देश्य देश के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के साथ तालमेल बैठाना भी है.

Symbolic Photo WhatsApp Symbolic Photo WhatsApp

व्हाट्सएप (WhatsApp) यूज करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है. अब व्हाट्सएप चलाने के लिए लाइसेंस लेने के साथ फीस भी देनी पड़ेगी. जी हां, आपने सही सुना है. लाइसेंस की कीमत कम से कम 50 डॉलर (करीब 4200 रुपए) है. अभी आप परेशान मत होइए. दरअसल, यह नियम भारत में नहीं बल्कि जिम्बाब्वे में लागू किया गया है.

पहचान करानी होगी पंजीकृत 
जिम्बाब्वे सरकार ने जो नया नियम लागू किया है, उसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स को अपनी पहचान पंजीकृत करानी होगी. जिम्बाब्वे के पोस्ट और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर कराना होगा. इतना ही नहीं व्हाट्सएप ग्रुप चलाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा. यह नियम जिम्बाब्वे के सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, पोस्टल और कूरियर सेवाओं की मंत्री ततेंदा मवेतेरा ने लागू किया है. 

नए नियम को लागू करने का क्या है उद्देश्य 
जिम्बाब्वे सरकार का कहना है कि व्हाट्सएप चलाने को लेकर नए नियम लागू करने का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली गलत जानकारी को रोकना और देश में शांति बनाए रखना है. इसके साथ ही इसका उद्देश्य देश के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के साथ तालमेल बैठाना भी है. मंत्री मोनिका मुत्स्वंगवा ने बताया कि यह नियम सिर्फ व्हाट्सएप पर ही नहीं बल्कि सभी सोशल मीडिया गतिविधियों पर लागू होगा. इसमें धार्मिक संस्थाएं और व्यापारिक संगठन भी शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

इसलिए इस नियम के तहत आएंगे
व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स को लेकर लागू किया गया यह नियम जिम्बाब्वे के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अनुरूप है. इसके मुताबिक किसी भी जानकारी को जो किसी व्यक्ति की पहचान उजागर कर सकती है, उसे व्यक्तिगत डेटा के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए. चूंकि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स के पास अपने सदस्यों के फोन नंबर होते हैं, इसीलिए वे भी इस नियम के तहत आएंगे.

अधिकतम इतनी हो सकती है फीस
मंत्री ततेंदा मवेतेरा ने बताया कि वॉट्सएप ग्रुप चलाने के लिए लाइसेंस की न्‍यूनतम फीस 50 डॉलर और अधिकतम फीस 2500 डॉलर यानी दो लाख रुपए तक हो सकती है. उन्होंने बताया कि लाइसेंसिंग फीस वॉट्सएप ग्रुप के आधार पर तय होगी. इसके साथ ही लाइसेंस पाने के लिए जरूरी प्रक्रिया के तहत ग्रुप एडमिन को पर्सनल इंफॉर्मेंशन देनी होगी.

कुछ लोग उठा रहे सवाल
जिम्बाब्वे सरकार के इस नए नियम का जहां कई लोग तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं. सवाल उठाने वालों का तर्क है कि इससे ऑनलाइन संवाद बाधित हो सकता है. ऐसे लोगों का कहना है कि यह नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है. इस नियम के तहत पंजीकरण के दौरान ग्रुप एडमिन्स को अपनी निजी जानकारी साझा करनी होगी, जिससे लोगों की निजता पर असर पड़ सकता है. उधर, जिम्बाब्वे सरकार का कहना है कि इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत जानकारी को रोकना है. यह नियम व्हाट्सएप के गलत सूचना रोकने के लिए उठाए गए कदमों जैसे ‘सर्च ऑन वेब’ फीचर के अनुरूप माना जा रहा है.