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Goa में किराए का वाहन लेने से पहले करना होगा Undertaking Form साइन, स्पीड गवर्नर भी होगा अनिवार्य, घूमने से पहले पढ़ लें नियम

सरकार ने सभी किराए के वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य कर दिया है. ये उपकरण वाहन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं. साथ ही सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देते हैं. और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करते हैं.

Goa Goa
हाइलाइट्स
  • बाइक रेंट की बढ़ रही है संख्या 

  • स्पीड गवर्नर भी होगा अनिवार्य

गोवा में लोग अक्सर किराए के वाहन का ही इस्तेमाल करते हैं. वे किराए की स्कूटी या कार या बाइक से ही घूमते हैं. हालांकि, कई बार वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. अब इसी को देखते हुए हाल ही में किराए के वाहनों से होने वाली मौतों के जवाब में, गोवा सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं. सड़क सुरक्षा और यातायात मानदंडों को बढ़ाने के लिए ये नए उपाय लागू किए हैं. गोवा में वाहन किराए पर लेने वाले पर्यटकों को अब इन नियमों का पालन करने का वचन देना होगा. ये वचन भी एक तरह का पुलिस-मेंडेटिड अंडरटेकिंग प्लेजिंग लेटर की तरह होगा. इसपर साइन करना होगा.

हाल की घटनाओं को देखकर लिया एक्शन 

दरअसल, ये सख्त नियम एक दुखद घटना के बाद लिया गया है. एक पर्यटक किराए की कार चला रहा था जिसके बाद उसकी टक्कर एक मोटरसाइकिल से हो गई. इस टक्कर से मोटरसाइकिल चालक की जान चली गई थी. दुर्घटना पुराने मांडोवी पुल पर हुई. इस मौत को देखते हुए अधिकारियों ने ऐसी भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई करने का उपाय किया है. 

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स्पीड गवर्नर भी लगाना होगा अनिवार्य 

इसके अलावा, सरकार ने सभी किराए के वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य कर दिया है. ये उपकरण वाहन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं. साथ ही सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देते हैं. और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करते हैं.

बाइक रेंट की बढ़ रही है संख्या 

ट्रैफिक पुलिस सुपरिटेंडेंट राहुल गुप्ता ने डेटा विश्लेषण से सामने आए एक चिंताजनक रुझान पर प्रकाश डाला. गोवा में दूसरे रजिस्टर्ड वाहनों की तुलना में रेंट-ए-बाइक और रेंट-ए-कैब वाहनों के दुर्घटनाओं में शामिल होने की संभावना दोगुनी पाई गई. इस बढ़े हुए जोखिम को ग्राहकों की लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. खासकर उन लोगों को ज्यादा ध्यान की जरूरत है जो गोवा की सड़कों और जगहों को नहीं जानते हैं. 

दस सुरक्षा कानून भी हैं शामिल 

अगर कोई इनका उल्लंघन करेगा तो उस व्यक्ति को इसकी सजा भी मिलेगी. इसके अलावा, दस सड़क सुरक्षा कानून भी इसमें शामिल हैं. इसमें शराब पीकर गाड़ी न चलाने और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने जैसी चीजें शामिल हैं. 

इस पूरी प्रक्रिया में दो कॉपियों पर साइन करने होंगे. इसमें से एक कॉपी ग्राहक के पास होगी और दूसरी कॉपी किराए एजेंसी रखेगी. इसके साथ ही इन किराए वाली एजेंसियों को इन साइन की हुई कॉपियों को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड बनाए रखना जरूरी होगा. 

साप्ताहिक रिपोर्ट भी होगी जरूरी 

ट्रैफिक पुलिस अधिकारी यह वेरीफाई करने के लिए साप्ताहिक रिपोर्ट भी लेंगे कि किराए की एजेंसियां ​​लगातार इन नियमों का पालन कर रही है या नहीं. इसके अलावा, सड़क सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भी ये अधिकारी निगरानी करेंगे.