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Know Your Rights: एयरलाइन की गलती से खो जाए सामान, कहां करें शिकायत, जानें क्या हैं यात्रियों के अधिकार

क्या एयरपोर्ट पर कभी आपका सामान भी गुम हुआ या डैमेज हुआ है. कई बार एयरलाइन की गलती का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है. इसलिए जरूरी है आप अपने अधिकार जान लें.

IGI Airport flight (Representative Image) IGI Airport flight (Representative Image)
हाइलाइट्स
  • लगेज गुम हो जाए तो कहां करें शिकायत

  • जानें अपने अधिकार

यात्रा के दौरान लगेज में देरी की खबरें तो आपने जरूर सुनी होंगी. कई बार सामान खो जाने की खबरें भी आती हैं. हालांकि सफर में अगर मुसाफिर का कोई सामान चोरी होता है तो एयरलाइन की तरफ से पीड़ित को मुआवजा दिया जाता है.

इंडिगो ने कथित तौर पर एक यात्री का बैग खो जाने के बाद उसे 2,450 रुपये का मुआवजा देने की पेशकश की. यात्री का आरोप है कि बैग में 45,000 रुपये का सामान था. लगेज में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और जैसे कई जरूरी दस्तावेज भी थे. पैसेंजर ने पूरी घटना का जिक्र X पर किया है. उनके पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने अनुभव भी शेयर किए हैं.

अगर आप कभी भी खुद को इस स्थिति में पाते हैं, तो यहां कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको शांत रहने में मदद कर सकते हैं. जरूरत की खबर में आज जानते हैं एयरलाइन की गलती की वजह से अगर आपका सामान खो जाए या टूट जाए तो आप इसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं.

कब कर सकते हैं क्लेम

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  • आप एयरलाइंस से कंपनसेशन का क्लेम तभी कर सकते हैं जब नुकसान, डिले या डैमेज की घटना विमान में हुई हो या उस दौरान हुई हो जब आप चेक-इन कर चुके थे.

  • अगर डैमेज या लॉस्ट एयरलाइन की गलती से हुआ है तभी आप यात्री क्लेम कर सकते हैं.

  • खोए हुए सामान की रिपोर्ट करने के लिए पहली रिपोर्ट वहां की जानी चाहिए जहां आपका सामान चोरी हुआ है.

  • डैमेज लगेज के मामले में एयरलाइन यह तर्क दे सकती है कि डैमेज एयरपोर्ट परिसर छोड़ने के बाद हुआ है. इसलिए इस तरह के मामले में एयरपोर्ट पर रहते हुए ही रिपोर्ट करें.

कैसे कर सकते हैं शिकायत

  • डोमेस्टिक फ्लाइट में अगर एयरलाइन आपका लगेज खो दे तो तुरंत एयरपोर्ट पर संबंधित एयरलाइन के काउंटर पर जाएं और रिपोर्ट करें. सुनिश्चित करें कि आपने सभी आवश्यक फॉर्म भर दिए हैं.

  • एयरलाइन सर्विस डेस्क पर रिपोर्ट करते समय उड़ान की डिटेल, बैगेज टैग नंबर और डैमेज या लॉस्ट की डिटेल दें.

  • सिकायत की एक कॉपी अपने पास जरूर रखें. अपनी यात्रा के सात दिनों के भीतर फॉर्म की एक कॉपी सहित एयरलाइन के पास एक लिखित क्लेम जमा करें. यह भी सुनिश्चित करें कि एयरलाइन के पास आपका कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल हो.

  • 96 घंटे से ज्यादा के अंदर अगर एयरलाइन आपके सामान को ठ्रैक नहीं कर पाती है तो उसे आपको 20 हजार रूपये तक का मुआवजा देना होगा.

  • अगर एयरलाइन आपको मुआवजा राशि देने से मना करती है तो आप DGCA की वेबसाइट, एविएशन मिनिस्ट्री या एयरसेवा ऐप की मदद से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

  • एयरसेवा ऐप सरकारी ऐप है, जिसपर आप एयरलाइन से संबंधिक फ्लाइट डिले, कैंसलेशन या फिर रिफंड जैसी किसी की समस्या की शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

  • एयरलाइंस के पास आमतौर पर आपका सामान गुम होने पर जरूरी सामान की भरपाई करने के दिशानिर्देश होते हैं.

  • एयर इंडिया के अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को सामान मिलने में 24 घंटे से ज्यादा की देरी होती है तो एयरलाइन 3,000 रूपये का मुआवजा देती है. डोमेस्टिक फ्लाइट में यह 2000 रूपये है. अगर आप घर जा रहे हैं तो यहां मुआवजा लागू नहीं होता है.

  • किसी सामान को आधिकारिक तौर पर खोया हुआ तब कहा जा सकता है जब वह 21 दिनों तक ना मिले. 

  • खोए हुए सामान का मुआवजा सभी एयरलाइन्स का अलग-अलग है. इंडिगो का मुआवजा डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए प्रति बैग 19,000 रुपये और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 66,000 रूपये है.