कितने दिन में अप्रूव होता है इंश्योरेंस क्लेम

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भारत में हॉस्पिटल का सिर्फ एक बिल आपकी जेब को तगड़ा झटका दे सकता है.  

हॉस्पिटल बिल कई लोगों को गरीबी में भी धकेल सकता है. ऐसे में मेडिकल इंश्योरेंस कई लोगों के काम आ सकता है. 

सवाल उठता है कि मेडिकल इंश्योरेंस कैसे और कितने दिनों में अप्रूव होता है. 

दरअसल भारत में इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े नियम हैं जो इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ने बनाए हैं. 

इन नियमों के अनुसार, इंश्योरेंस कंपनी को 30 दिन के अंदर इंश्योरेंस क्लेम मंजूर या नामंजूर करना होता है. 

अगर कंपनी 30 दिन के बाद क्लेम के पैसे देती है तो उसे इंश्योरेंस क्लेम की रकम पर बैंक की दर से 2 प्रतिशत ज्यादा ब्याज देना होता है. 

अगर इंश्योरेंस कंपनी को फ्रॉड की आशंका है तो वह क्लेम करने वाले व्यक्ति की जांच कर सकती है. 

अगर कंपनी फ्रॉड की जांच करती है तो उसे यह जांच 30 दिन में पूरी करनी होती है. 

इस सूरत में भी उसे 45 दिन में क्लेम का निपटान करना होता है. अगर वह ऐसा नहीं करती तो दो प्रतिशत एक्स्ट्रा ब्याज का नियम लागू होता है.