आम नागरिक हथियार रख सकता है या नहीं?

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कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वे भारत में रहते हुए हथियार अपने पास रख सकते हैं या नहीं.

भारत में आम नागरिकों को हथियार रखने की अनुमति है. लेकिन इसके लिए कड़े नियम और शर्तें लागू हैं.

आम नागरिकों को हथियार रखने के लिए आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत लाइसेंस लेना जरूरी होता है. 

यह लाइसेंस जिला प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है और इसके लिए नागरिक को अपनी आवश्यकता और सुरक्षा के लिए हथियार रखने की ठोस वजह बतानी होती है.

लाइसेंस पाने के लिए आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, और उसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए.

बिना लाइसेंस के हथियार रखना कानूनन अपराध है, जिसकी सजा जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है.

इसके अलावा, हथियार केवल आत्मरक्षा, खेल, या पेशेवर उद्देश्यों के लिए ही रखे जा सकते हैं.

सेना, पुलिस, और अन्य सुरक्षा बलों को विशेष परिस्थितियों में इससे छूट दी जाती है.

भारत में आम नागरिक स्वचालित हथियार नहीं रख सकते, केवल सीमित क्षमता वाले हथियार ही लाइसेंस के तहत अनुमति प्राप्त कर सकते हैं.