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शराब पीकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है.
भारत में, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का चालान और छह महीने की जेल हो सकती है.
अगर आप दूसरी बार ड्रिंक एंड ड्राइव में फंसते हैं तो 15,000 रुपये का चालान और दो साल तक की जेल हो सकती है.
ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच के लिए ब्रेथ-एनालाइजर टेस्ट किया जाता है.
लेकिन कुछ लोगों का बिना पिए भी ब्रेथ-एनालाइजर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है.
ऐसा होता है ऑटो ब्रीवरी सिंड्रोम की वजह से. इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति बिना पिए भी नशे में रहता है.
इस समस्या से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में कार्बोहाइड्रेट इथेनॉल का उत्सर्जन करता है.
इसी वजह से इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का ब्रेथ-एनालाइजर टेस्ट पॉजिटिव आता है.