लॉयर और एडवोकेट एक होता है?

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देश में कई फर्जी वकील घूम रहे हैं. जिन पर एक्शन लेते हुए भारतीय बार काउंसिल (BCI) ने फर्जी वकीलों को हटा दिया है.

आपने वकालत के पेशे से जुड़े कई शब्द सुने होंगे. इसमें एडवोकेट, लॉयर और बैरिस्टर आदि शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं.

लेकिन क्या आप लॉयर और एडवोकेट में फर्क जानते हैं. कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लॉयर और एडवोकेट में फर्क नहीं पता होता. तो चलिए जानते हैं लॉयर और एडवोकेट में फर्क.

बता दें कि, कोई भी व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री LLB हो, उसे लॉयर कहा जाता है.

लॉयर को किसी भी व्यक्ति को लीगल एडवाइज देने का काम कर सकता है.

लेकिन वो कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता है. केवल LLB डिग्री होना कोर्ट में केस लड़ने के लिए काफी नहीं होता है.  

 एडवोकेट बनने के लिए लॉयर को बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और बार के एग्जाम पास करने होते हैं, जिसके बाद वो एडवोकेट बनता है.

जिसके बाद एडवोकेट कोर्ट में दलील देता है और केस लड़ता है.

बता दें कि हर Lawyer एडवोकेट हो यह ऐसा जरूरी नहीं है. लेकिन हर ए़डवोकेट लॉयर होता है.