जानिए घर में कितना रख सकते हैं सोना 

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हमारे देश में सोना खरीदने की परंपरा बहुत पुरानी है. लोग सोना खरीदकर घर में रखते हैं.

सोना महिलाओं के लिए जहां शृंगार है, वहीं कई लोग इसे मुश्किल समय में काम आने वाले एसेट्स के रूप में देखते हैं. 

आयकर कानून के तहत घर में गोल्ड रखने के लिए एक लिमिट तय की गई है. महिला और पुरुष के लिए यह लिमिट अलग-अलग है. इस तय सीमा से ज्यादा सोना घर में रखते हैं तो आपको उसका सबूत देना होगा. 

आयकर कानून के मुताबिक विवाहित महिलाएं अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती हैं.

अविवाहित महिलाओं अपने पास 250 ग्राम सोना रखी सकती हैं. पुरुष केवल 100 ग्राम सोना रख सकते हैं.

यदि आपने घोषित आय या टैक्स फ्री इनकम से सोना खरीदा है या कानूनी तौर पर सोना आपको विरासत में मिला है तो उसपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.

घर में सोना रखने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है लेकिन यदि आप सोना बेचते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना होता है.

यदि आप तीन साल तक सोना रखने के बाद उसे बेचते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट पर 20 फीसदी की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है.

यदि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को तीन साल के अंदर बेचते हैं तो इससे होने वाला मुनाफा आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और फिर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स देना होगा.