ई-चालान पर 50% छूट दे रहा ये शहर

पूरे कर्नाटक में ट्रैफिक पुलिस द्वारा दायर किए गए ई-चालान शुल्क में, राज्य सरकार ने 11 फरवरी से पहले जुर्माना लगाने पर 50 प्रतिशत छूट देने का वादा किया है.

अनसुलझे मामलों के बैकलॉग से छुटकारा पाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

ई-चालान के मामले वे होते हैं जो ट्रैफिक कैमरों द्वारा उल्लंघन का पता चलने पर दर्ज किए जाते हैं.

यह सिफारिश की गई थी कि हाल ही में कर्नाटक विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन मामलों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए उपायों को लागू किया जाए. 

परिवहन और सड़क सुरक्षा आयुक्त ने समाधान के रूप में एकमुश्त 50 प्रतिशत छूट का सुझाव दिया.

यह तभी लागू होगा जब भुगतान 11 फरवरी, 2023 से पहले किए गए हों.

नवंबर में एक लोक अदालत के दौरान, पिछले साल लगभग 4.2 लाख ट्रैफिक-चालान मामलों को प्री-लिटिगेशन मामलों के रूप में निपटाया गया था और 23 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए गए थे.

एक वरिष्ठ आईपीएस कार्यालय ने कहा कि राज्य भर में यातायात उल्लंघनकर्ताओं का लगभग 530 करोड़ रुपये बकाया है. इसमें से 500 करोड़ रुपए केवल बेंगलुरू शहर की पेनाल्टी है.

बेंगलुरु में जो लोग भी फाइन जमा करना चाहते हैं वो 48 पुलिस स्टेशनों में से किसी भी पुलिस स्टेशन जाकर या फिर मैनेजमेंट सेंटर जाकर इसे पे कर सकते हैं. इसके अलावा आप http://bangloretrafficpolice.gov.in पर जाकर भी इसे जमा कर सकते हैं.

कहां करें Pay?

बेंगलुरू के बाहर के उल्लंघनकर्ता कर्नाटक एक या संबंधित पुलिस स्टेशनों के माध्यम से जुर्माना भर सकते हैं.

सीसीटीवी कैमरे उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ते हैं और वाहन पंजीकरण संख्या को पहचानते हैं और उस व्यक्ति के लिए एक नोटिस जाता है जिसके नाम पर वाहन पंजीकृत है.


कैसे कटता है चालान?