22 FEB 2023

ये कैलकुलेटर बताएगा कितना देना है टैक्स

By- GNT Digital

नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था की झंझट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टैक्स कैलकुलेटर आपकी मदद करेगा. 

आयकर विभाग ने एक टैक्स कैलकुलेटर जारी किया है जो आपको ये तय करने में मदद करेगा कि पुरानी आयकर व्यवस्था और नई आयकर व्यवस्था में से आपके लिए कौन सी बेहतर है. 

टैक्स कैलकुलेटर एक ऑनलाइन टूल है जो बजट 2023-24 की घोषणा के आधार पर किसी व्यक्ति की आय को ध्यान में रखकर टैक्स का मूल्यांकन करने में मदद करता है. 

इस कैलकुलेटर को बजट 2023 में अनाउंस किए गए नए बदलावों के आधार पर तैयार किया गया है. 

आयकर विभाग के पोर्टल पर टैक्स कैलकुलेटर लाइव कर दिया गया है. इसके लिए वेबसाइट पर जाएं.

पोर्टल पर आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी. जैसे टैक्स पेयर टाइप, आपका जेंडर, एड्रेस, सैलरीय इनकम आदि. 

हालांकि, यहां से आप एक अनुमानभर ले सकते हैं और ये सभी परिस्थितियों के लिए कोई सटीक कैल्क्युलेशन नहीं देता.

नई रियायती आयकर व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में टैक्सपेयर्स के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई बदलावों की घोषणा की थी. 

इनमें नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर पांच करना, टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये करना और इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये करना शामिल है. 

स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नई टैक्स रिजीम में भी बढ़ा दिया गया है. पुरानी आयकर व्यवस्था वैसे ही बनी हुई है और टैक्सपेयर्स के पास यह विकल्प है कि अगर वे इसे अधिक आकर्षक पाते हैं तो वह इस विकल्प को चुन सकते हैं.