क्या ट्रेन में मौत होने पर मिलता है मुआवजा? 

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क्या आप जानते हैं कि ट्रेन से यात्रा के दौरान किसी यात्री के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या भारतीय रेलवे मुआवजा देती है या नहीं? आइए जानते हैं रेलवे के नियम.

यदि ट्रेन में किसी हादसे में रेलवे की गलती साबित होती है तो मृतक या घायल यात्री के परिवार को मुआवजा दिया जाता है.

यदि किसी यात्री की मौत ट्रेन में बीमारी या प्राकृतिक कारणों से होती है तो रेलवे मुआवजा नहीं देता है.

यदि ट्रेन में चढ़ते-उतरते हादसा रेलवे की लापरवाही से हुआ हो तो मुआवजा मिलता है. लेकिन यदि गलती यात्री की हो तो मुआवजा नहीं दिया जाता.

यदि कोई व्यक्ति ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड करता है या कोशिश करता है तो मुआवजा नहीं दिया जाता.

रेलवे एक्ट 1989 के तहत यदि ट्रेन की पटरी से उतरने या टकराने जैसी दुर्घटना होती है तो घायल और मृतक यात्रियों को मुआवजा दी जाती है. 

IRCTC यात्रियों को 35 पैसे के मामूली प्रीमियम पर 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर देता है. 

यह बीमा उन यात्रियों पर लागू होता है, जिन्होंने IRCTC से टिकट बुक करते समय इंश्योरेंस का ऑप्शन चुना हो.

दुर्घटना में घायल यात्री को इलाज के लिए 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है.  

आंशिक दिव्यांगता पर 7.5 लाख रुपए और स्थायी दिव्यांगता पर 10 लाख रुपए का कवर दिया जाता है.