दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है और नया साल शुरू होने वाला है. इसके पहले की दिसंबर का महीना समाप्त हो जाएं. उससे पहले दिए कुछ कामों को जरूर निपटा लें.
31 दिसंबर 2023 तक ये काम करना जरूरी है और ये काम आपकी फाइनेंशियल हेल्थ से जुड़े हुए हैं. इन्हें करने से चूके तो आपको वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
इन कामों में इनकम टैक्स से लेकर म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनेशन करने तक के काम शामिल हैं.
जिन लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है तो ऐसे लोगों के पास 31 दिसंबर तक का मौका है.
इस डेडलाइन तक लेट फीस के साथ अपडेटेड ITR दाखिल किया जा सकता है. जुर्माने की बात करें तो ये इनकम के हिसाब से अलग-अलग होता है.
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे, फोन पे, या पेटीएम की ऐसी यूपीआई आईडी को इनएक्टिव करने का फैसला किया है, जो पिछले एक साल से यूज नहीं हुए हैं.
31 दिसंबर 2023 से पहले इसका इस्तेमाल जरूर कर लें, नहीं तो थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऐसे अनयूज खातों को बंद कर देंगे.
SBI, BOB समेत अन्य बैंकों में लॉकर लेने वाले ग्राहकों के लिए अलर्ट है. लॉकर एग्रीमेंट्स को लागू करने के लिए 31 दिसंबर 2023 की डेडलाइन तय की गई है.
अगर आपने संशोधित बैंक लॉकर एग्रीमेंट सब्मिट किया है, तो आपको अपडेटेड एग्रीमेंट सब्मिट करना पड़ सकता है.
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको Bank Locker छोड़ना पड़ सकता है.
31 दिसंबर तक 100 फीसदी ग्राहकों के साइन बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर करवाए जाने को आरबीआई द्वारा जरूरी किया गया हैं.