इस संशोधन को 50 साल पुराने एक नियम में किया गया है.
सरकारी पुरुष कर्मी भी बच्चे की जन्म की तारीख से 6 माह के भीतर 15 दिन की छुट्टी ले सकता है.
इस आदेश में शर्त भी रखी गई है. शर्त के अनुसार सरोगेट मां और पालने वाली मां दोनों सरकारी कर्मचारी होनी चाहिए.
इसके अलावा 180 दिन की लीव के लिए जरूरी है कि दोनों मां के दो से कम बच्चे हों.
अभी तक सरोगेसी के मामले में किसी प्रकार की लीव का प्रावधान नहीं था.
साथ ही सरकारी महिला और पुरुष कर्मचारी को चाइल्ड केयर के लिए पूरे सेवाकाल में 730 दिन की लीव दी जा सकती थी.