GST काउंसिल की 50वीं बैठक में कई सामान पर टैक्स घटाया गया तो वहीं कुछ पर बढ़ाया गया.
ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसिनो की फुल वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा.
सिनेमा हॉल में सर्व होने वाले फूड्स पर जीएसटी रेट को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. यह पहले 18 फीसदी था.
कैंसर से लड़ने में काम आने वाली दवाओं और दुर्लभ बीमारियों के लिए काम आने वाली दवाओं को जीएसटी से छूट दिया गया है.
मल्टी यूजर व्हीकल पर 22 फीसदी कंपनसेशन सेस लगेगा. इसमें सेडान कार को शामिल नहीं किया गया है.
अनकुक्ड फूड, मछली और सॉल्यूब पेस्ट पर टैक्स घटाया गया है. इन उत्पादों पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है.
जरी धागा पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है.
स्टील कंपनियों के लिए अच्छी खबर है. LD SLAG और FLY ASH पर GST 18 फीसदी की जगह 5 फीसदी लगेगा.
गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर जीएसटी का शेयर कंज्यूमर स्टेट को भी मिलेगा.
निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का फैसला.