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गन किसी के लिए स्टेटस सिंबल है तो किसी को अपनी सुरक्षा का भरोसा. लेकिन सवाल उठता है कि हथियार का लाइसेंस कैसे, कहां बनता है.
आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत आत्मरक्षा के लिए कोई भी जरूरतमंद भारत का नागरिक लाइसेंस लेकर हथियार खरीद सकता है. इसके लिए आपकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
दिल्ली समेत कई बड़े महानगरों में एप्लीकेशन की ऑनलाइन सुविधा भी है. उस एप्लीकेशन में आप को यह भी स्पष्ट करना होगा कि आप किस गन का लाइसेंस चाहते हैं.
आपको शस्त्र लाइसेंस एप्लीकेशन में यह साबित करना होगा कि आखिर आपको क्यों जरूरत है. इसके बाद पुलिस प्रशासन फैसला करेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या और कैसा है.
अगर आप पर कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है तो लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. लाइसेंस हासिल करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है.
दिल्ली में लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पुलिस लाइसेंसिंग वेबसाइट licensing.delhipolice.gov.in पर जाएं.
नाम, पता, उम्र, पहचान पत्र की जानकारी, शस्त्र लाइसेंस लेने का प्रमुख कारण बताना होगा.
अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते तो दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट में किसी भी वर्किंग डे जाकर आवेदन दें.