ट्रेन लेट होने पर पूरा पैसा मिलेगा वापस, जानें कैसे?

ट्रेन लेट होने या कैंसिल होने पर यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा वापस मिलता है. चलिए आपको उस नियम के बारे में बताते हैं.

रेलव के नियम के मुताबिक अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है या 3 घंटे से ज्यादा समय से लेट चल रही है तो पूरा रिफंड लिया जा सकता है.

लेट या कैंसिल होने पर अगर मुसाफिर अपना ट्रेन टिकट कैंसिल करता है तो उसे टिकट का पूरा पैसा वापस मिलता है.

अगर मुसाफिर ने टिकट काउंटर लिया है तो टिकट कैंसिल करने के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा.

काउंटर टिकट लेने वाले मुसाफिर को यात्रा शुरू करने से पहले बोर्डिंग स्टेशन पर अपना टिकट सरेंडर करना होगा. इसके बाद रिफंड मिलेगा.

अगर आपने टिकट ऑनलाइन खरीदा है तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर टिकट कैंसिल कर सकते हैं.

अगर चार्ट तैयार होने के बाद आपकी ट्रेन लगातार लेट होती है तो ऑनलाइन टिकट रद्द करने के लिए टीडीआर दाखिल करें.

ऑनलाइन टीडीआर फाइल करने के बाद आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा. इसमें कम से कम 90 दिन का समय लगेगा.

अगर रेलवे किसी ट्रेन को रद्द करता है तो मुसाफिरों को कुछ नहीं करना होता है. ऑटोमैटिक प्रोसेस से पूरा रिफंड मिलता है.