दिल्ली मेट्रो में दो बोतल शराब ले जाने की अनुमति वाली खबर हर जगह चर्चा का विषय बन गई है.
डीएमआरसी के मुताबिक मेट्रो में शराब की सीलबंद दो बोतल ले जाने की अनुमति है. मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीने पर प्रतिबंध रहेगा.
रेलवे एक्ट 1989 के मुताबिक आप यदि ट्रेन में, रेलवे परिसर में, प्लेटफार्म पर शराब पीते हैं या फिर इसकी बोतल लेकर चलते हैं तो यह गैरकानूनी माना जाएगा.
रेलवे संपत्ति के अंदर शराब या फिर किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करते पाए गए तो आपको 6 महीने की जेल या 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है.
प्लेन में कोई भी यात्री अपने हैंडबैग में 100 मिली तक शराब यात्रा के दौरान ले जा सकता है.
प्लेन के अंदर शराब पीने की बात करें तो कोई भी एयरलाइन डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों को शराब नहीं परोस सकती है.
शराब देने की सुविधा सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में उपलब्ध है.
कार में शराब लेकर जाने को हर राज्य के अपने कानून हैं. जिन राज्यों में शराब बैन है, वहां आप शराब लेकर नहीं जा सकते.
जिन राज्यों में शराब बैन नहीं है, वहां आप कार में एक लीटर तक शराब ले जा सकते हैं.