संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को कितनी सैलरी मिलती है? इन सदस्यों को और क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं. चलिए आपको बताते हैं.
संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) अधिनियम 2010 के मुताबिक सांसदों को हर महीने 50 हजार रुपए सैलरी मिलती है. इसके अलावा सांसदों को कई तरह के भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं.
एक सांसद को हर महीने 45 हजार रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है. इसके अलावा अगर संसद सत्र चल रहा है तो उसमें हिस्सा लेने के लिए दैनिक भत्ता भी मिलता है.
सांसद को निर्वाचन क्षेत्र से संसद सत्र में शामिल होने के लिए आने-जाने के लिए यात्रा भत्ता मिलता है. ट्रेन से सफर करने पर फर्स्ट क्लास और प्लेन से सफर करने पर किसी भी एयरलाइन का एक चौथाई हवाई किराया दिया जाता है.
अगर सांसद निर्वाचन क्षेत्र से अपनी गाड़ी से संसद सत्र में शामिल होने के लिए जाते हैं तो उनको प्रति किलोमीटर पर 16 रुपए दिए जाते हैं.
हर सांसद को अपने परिवार के साथ हवाई सफर की भी सुविधा मिलती है. हर साल 34 सिंगल एयर ट्रैवल की सुविधा दी जाती है.
सांसद को ऑफिस खर्च के लिए हर महीने 45 हजार रुपए दिए जाते हैं. इसमें स्टेशनरी और डाक खर्च के लिए 15 हजार रुपए शामिल की जाती है.
सांसदों को जो भी सैलरी और भत्ते मिलते हैं, उसपर कोई टैक्स नहीं लगता है. इसका मतलब है कि ये टैक्स फ्री होती है.