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ड्राइविंग लाइसेंस आपकी पहचान से जुड़ा एक जरूरी दस्तावेज है.
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं.
ड्राइविंग करने और लाइसेंस बनाने की कानूनन उम्र 18 साल है.
लेकिन 18 साल से कम उम्र वाले भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते है .
16 साल की उम्र के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.
आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा वो नॉन गियर्ड व्हीकल के लिए होगा.
इस लाइसेंस से आप फोर व्हीलर या मोटरसाइकिल नहीं चला सकते है.
परमानेंट लाइसेंस मिलने के 6 महीने पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है.
इसके बाद नया लाइसेंस बनाया जाता है.