भारत में पिस्टल लाइसेंस कैसे बनता है?

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कई बार लोगों को आत्मरक्षा के लिए बंदूक की जरूरत होती है. 

लेकिन भारत में बंदूक रखने के लिए आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है.

क्या आप जानते हैं ये लाइसेंस कैसे बनता है.

लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक की उम्र 21 साल या अधिक होनी चाहिए.

भारत में बंदूक का लाइसेंस हासिल करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है. 

पिस्टल लाइसेंस लेने के लिए आपको डीएम के दफ्तर में आवेदन करना होगा. यहां से आपका एप्लिकेशन एसपी के कार्यालय में भेजा जाता है और फिर वहां से लोकल पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है.

पुलिस स्टेशन में आपका वैरिफिकेशन होता है. औपचारिकता पूरी कर रिपोर्ट के साथ आपका आवेदन वापस डीएम कार्यालय भेज दिया जाता है.

आपकी वैरिफिकेशन के आधार पर डीएम तय करते हैं कि आपको लाइसेंस दिया जाए या नहीं. 

भारत में लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है. कई बार एप्लीकेशन देने के महीने भर में लाइसेंस मिल जाता है कई बार इसमें साल भर का समय भी लग जाता है.