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गन या पिस्टल को कई लोग अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे स्टेटस सिंबल मानते हैं. हम आपको बता रहे हैं कि हथियार का लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं.
आर्म्स एक्ट 1959 के मुताबिक आत्मरक्षा के लिए कोई भी जरूरतमंद भारत का नागरिक लाइसेंस लेकर हथियार खरीद सकता है.
यदि आप पिस्टल लेना चाहते हैं तो इसके लिए लाइसेंस हासिल करने के लिए आपकी उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए.
आप लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं. उस एप्लीकेशन में आप को यह स्पष्ट करना होगा कि रिवॉल्वर, राइफल, अलग-अलग बोर की एक नाली, दोनाली ऑटोमेटिक बंदूक में किस तरह के शस्त्र का लाइसेंस आप चाहते हैं.
आपको शस्त्र लाइसेंस एप्लीकेशन में यह बताना होगा कि आखिर आपको क्यों हथियार की जरूरत है. वे कौन से खतरे या कारण हैं. यह भी स्पष्ट करना होगा.
पुलिस प्रशासन इसके बाद फैसला करेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है. हथियार आपके लिए कितना जरूरी है.
पुलिस आपके घर पर सत्यापन करेगी ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि आप पर कोई आपराधिक आरोप नहीं हैं और आप समाज के लिए खतरे का कारण नहीं हैं. इसके बाद ही लाइसेंस शर्तों के साथ जारी होगा.
यदि आप पर कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है तो हथियार का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. लाइसेंस हासिल करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी एप्लीकेशन के साथ अनिवार्य है.
दिल्ली में लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पुलिस लाइसेंसिंग वेबसाइट licensing. delhipolice. gov.in पर जाएं. नया अकाउंट बनाएं. इसके बाद New License Application के विकल्प पर जाकर अप्लाई करें. इसे ध्यान से भरें.
ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन नंबर नोट कर लें. पुलिस की जांच के बाद आपको लाइसेंस देने का फैसला होता है तो लाइसेंस जारी किया जाएगा. आप ऑफलाइन भी हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.