डिजिटल पेमेंट का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में कई बार गलतियां हो जाती हैं. गलत अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं.
यूपीआई के जरिए गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं तो कुछ जरूरी स्टेप्स फॉलो करके पैसे वापस पाए जा सकते हैं.
गलत ट्रांसफर पर संबंधित बैंक और आरबीआई की वेबसाइट bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत करनी होगी.
रिफंड पाने के लिए सबसे पहले पेटीएम, गूगलपे या फोनपे ऐप के असिस्टेंस सेक्शन में जाकर शिकायत दर्ज कराएं.
इसके बाद इसकी जानकारी अपने बैंक के हेल्पलाइन नंबर, नेटबैंकिंग या ब्रांच में जाकर देनी होगी.
बैंक को PPBL नंबर भी उपलब्ध कराएं. ये नंबर ट्रांजेक्शन के बाद आए मैसेज में मिलता है.
जिस शख्स को आपने पैसा ट्रांसफर किया है और वो आपका पैसा रिफंड नहीं करता है तो इसकी भी शिकायत की जा सकती है.
उस शख्स के खिलाफ NPCI की वेबसाइट www.npci.org.in पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर Dispute Redressal Mechanism पर जाना होगा.
इसके बाद ट्रांजेक्शन टैब में एक्सपैंड पर जाकर शिकायत की पूरी डिटेल देनी होगी.