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रेल हादसे के दौरान किसी यात्री की मौत पर कितना मुआवजा मिलता है, क्या आप जानते हैं. यदि नहीं तो हम आपको बता रहे हैं.
आईआरसीटीसी की तरफ से मुआवजा यानी इंश्योरेंस क्लेम उन्हीं यात्रियों को मिलता है, जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन चुना है.
जब आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से टिकट बुक करते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है. यह 45 पैसे में उपलब्ध होता है.
यदि किसी यात्री ने टिकट बुकिंग के समय इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो उसे हादसा होने पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा.
ट्रेन हादसे के दौरान यात्री की मौत या स्थायी दिव्यांग होने पर उसके परिवार वालों को 10 लाख रुपए तक मुआवजा मिलेगा.
आंशिक दिव्यांग होने पर 7.5 लाख और गंभीर रूप से घायल होने पर 2 लाख रुपए मिलेंगे.
ट्रेन हादसे के दौरान यदि व्यक्ति को मामूली चोट लगती है तो 10,000 रुपए मुआवजा मिलेगा.
यदि किसी यात्री के साथ ट्रेन दुर्घटना होती है तो उसके नॉमिनी या परिजनों को 4 महीने के अंदर इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम फाइल करना होता है.
जनरल टिकट से यात्रा करने वाले यात्रियों को इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलता है. विदेशी नागरिकों को मुआवजा नहीं दिया जाता.