PAN कार्ड बंद होने पर भी कर सकते हैं ये ट्रांजेक्शन 

अगर आपने भी 30 जून 2023 तक अपना आधार कार्ड और परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) लिंक नहीं करवाया है तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे.

CBDT के दिशानिर्देशों के मुताबिक, अगर किसी ने समय रहते पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.

लेकिन निष्क्रिय होने के बाद भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं.

बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम प्राप्त करना, आवर्ती जमा पर एक वित्तीय वर्ष में कुल ब्याज 40,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये) से अधिक है.

वित्तीय वर्ष में कंपनियों और म्यूचुअल फंड से 5,000 रुपये से अधिक का डिविडेंड लेना.

अगर सेल वैल्यू या स्टांप ड्यूटी वैल्यू प्रति लेनदेन 50 लाख रुपये से ज्यादा हो तो अचल संपत्ति बेच सकते हैं.

अगर अकाउंट में 10 लाख रुपये से अधिक है तो कार खरीद सकते हैं.

ईपीएफ खाते से पैसा निकालना अगर यह 50,000 रुपये से अधिक है और टीडीएस लागू है.

अगर मासिक किराया 50,000 रुपये प्रति माह (उच्च टीडीएस) से अधिक है तो मकान मालिक को किराया दे सकते हैं.

अगर राशि प्रति लेनदेन 50 लाख रुपये से अधिक है तो सामान और सेवाएं बेच सकते हैं.

कॉन्ट्रैक्ट वर्क के लिए पेमेंट करना, अगर वो फीस 30,000 रुपये या 1 लाख रुपये से ज्यादा है.

15,000 रुपये से अधिक कमीशन या ब्रोकरेज पेमेंट करना.