जानिए लॉयर और एडवोकेट में क्या है अंतर

लॉयर उसे कहते हैं जिसके पास लॉ (law) यानि कानून की डिग्री होती है और जो कानूनी मसलों की समझ रखता है

साथ ही लॉयर कानूनी मामलों में लोगों को विधिक सलाह या सहायता देता है.

इस तरह हम कह सकते हैं कि लॉयर वह होता है जो लॉ विषय में ग्रेजुएट हो और कानून का जानकार हो. जिसने भी एलएलबी (LLB) की पढ़ाई की हो, वह लॉयर कहलाता है.

लेकिन किसी लॉयर को तब तक कोर्ट केस लड़ने की अनुमति नहीं होती, जब तक की वह Bar Council of India (BCI) की परीक्षा नहीं पास कर लेता.

इस परीक्षा को पास करने के बाद लॉयर को इसका सर्टिफिकेट मिलता है.

जिसके बाद वह किसी भी कोर्ट में प्रैक्‍टिस करने के लिए अधिकृत हो जाता है. तब उसे एडवोकेट कहा जाता है.

एडवोकेट को अधिवक्ता, अभिभाषक भी कहा जाता है. जिसका अर्थ होता है आधिकारिक वक्‍ता यानि जिसके बाद किसी की तरफ से बात रखने का अधिकार हो.

इसके शाब्‍दिक अर्थ की बात करें तो एडवोकेट इंग्लिश अर्थ होता है किसी का पक्ष लेना.