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केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की है. सैलरी में 24 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. अब सैलरी 1.24 लाख रुपए हो गई है.
अब सवाल उठता है कि अगर किसी सांसद को पेंशन मिलती है तो वो उसके साथ सैलरी भी ले सकता है? चलिए आपको बताते हैं.
जब कोई लीडर सांसद बनता है तो उसे सैलरी मिलती है. उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद उसको पेंशन दी जाती है.
अगर कोई सांसद अपना कार्यकाल खत्म कर लेता है और फिर से सांसद चुना जाता है तो उसे पेंशन और सैलरी दोनों मिलेगी.
सांसदों को पेंशन देने के लिए भी नियम बनाए गए हैं. उसी नियम के मुताबिक सांसदों को पेंशन और सैलरी मिलती है.
नई बढ़ोतरी के बाद सांसद को हर महीने 31 हजार रुपए पेंशन मिलेगी. लेकिन दोबारा सांसद चुने जाने पर पेंशन डबल नहीं होगी.
अगर कोई सांसद 5 साल का कार्यकाल के बाद भी सांसद रहता है तो उसकी पेंशन में हर साल 2500 रुपए की बढ़ोतरी होती है.
अगर कोई लीडर 7 साल तक सांसद रहता है तो उसे 31 हजार रुपए पेंशन में 5000 रुपए और जोड़ कर मिलेगा.
अगर किसी सांसद का कार्यकाल एक दिन का भी है तो उसे 31000 रुपए पेंशन आजीवन मिलती रहेगी.