पैन-आधार
कार्ड लिंक करने की
आखिरी तारीख

By: GNT Digital

पिछले काफी समय से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की बात कही जा रही है. 

टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर बहुत सी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है. 

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी.

हालांकि, इसे न्यूनतम लेट फीस के साथ 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया था.

अगर इस बार आपने 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा.

पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने से ‘डुप्लिकेट' पैन को समाप्त करने और टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी.

हालांकि, ऐसा नहीं करने से आपको बैंक खाता खुलवाने, निवेश करने या अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज में दिक्कत हो सकती है. 

इससे बचने के लिए आप 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपए लेट फीस के साथ अपने पैन-आधार को लिंक कर सकते हैं.