क्या कोई भी जा सकता है भारत से पाकिस्तान? जानें कैसे लें वीजा

पाकिस्तान भारत के सबसे लोकप्रिय पड़ोसी देशों में से एक है. लेकिन दोनों देशों के बीच कुछ न कुछ चलता ही रहता है. जिसके कारण भारतीयों के लिए पाकिस्तान जाने के लिए वीजा मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

हालांकि, भारतीय पासपोर्ट धारक पाकिस्तान जाने के लिए बिजनेस वीजा और पर्यटक वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

लेकिन पाकिस्तान दूतावास हर भारतीय नागरिक को पर्यटक वीजा जारी नहीं करता है. भारतीय नागरिकों को रिश्तेदारों, दोस्तों से मिलने या किसी दूसरे कानूनी कारणों से विजिटर वीजा दिया जाता है.

पाकिस्तान पर्यटक वीजा  उन भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जिनके परिवार के सदस्य पाकिस्तान में रहते हैं. ये वीजा 30 दिनों के लिए वैध होता है.

पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फ्रेंस या बैठकों में भाग लेने वाले भारतीय नागरिक बिजनेस वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं. ये 30 दिनों के लिए वैध होता है. 

पाकिस्तान वीजा के लिए दस्तावेजों में कम से कम 6 महीने की वैधता वाला मूल पासपोर्ट, वीजा फॉर्म, फीस स्लिप, हाल की तस्वीरें, पर्सनल कवर लेटर, पहचान प्रमाण, फाइनेंशियल प्रूफ, और वापसी का फ्लाइट टिकट शामिल है.

पाकिस्तान पर्यटक वीजा के लिए, एक इनविटेशन लेटर, आईडी प्रमाण और आमंत्रित करता जहां रहते हैं वहां का एड्रेस.

पाकिस्तान बिजनेस वीजा के लिए मेजबान कंपनी से एक लेटर, एक रजिस्टर्ड पाकिस्तानी फर्म से लेटर ऑफ कॉरेस्पोंडेंस, भारतीय कंपनी से बिजनेस कवर लेटर और चैंबर ऑफ कॉमर्स मेम्बरशिप सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो सकती है.

वीजा बनवाने के लिए आप पास के पाकिस्तान कॉन्सुलेट या एम्बेसी से संपर्क करके या अधिकृत ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से पाकिस्तान वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

बता दें, पर्यटक और बिजनेस वीजा दोनों के लिए प्रोसेसिंग समय लगभग 30 से 35 दिन है.