अब हिट एंड रन केस में वाहन चालक मौके बाद फरार होकर बच नहीं सकता.
नए कानून के मुताबिक वाहन चालक को एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को देनी होगी.
हिट एंड रन में पकड़े जाने पर कम से कम 10 साल कैद हो सकती है.
आपराधिक कानून में बदलाव को लेकर प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 में किसी की लापरवाही से मौत होती है तो आरोपी के लिए छूटना आसान नहीं होगा.
आईपीसी की धारा 104 के तहत लापरवाही से मौत या फिर जल्दबाजी या लापरवाही से हुई मौत के अपराध में न्यूनतम 7 साल कैद और जुर्माना भी देना होगा.
ऐसा अपराध जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, आरोपी घटना स्थल से भाग जाता है या घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो उसे दोनों प्रकार यानी कैद और नकद जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा.
ये अवधि 10 साल तक भी हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.