ट्रेन में सफर के दौरान रात में अकेली बिना टिकट महिला या बच्चे को ट्रेन से नहीं उतारा जा सकता है.
टिकट चेक करने के लिए टीटीई आपको रात में नहीं जगा सकता है.
रात में 10:00 से सुबह के 6:00 बजे तक मिडिल सीट को खोला जा सकता है. बाकी के समय में अगर कोई यात्री इसे खोलने की बात कर रहा है तो आप इसकी शिकायत रेलवे अथॉरिटी को कर सकते हैं.
यात्रा के दौरान अगर आपके शेड्यूल में अचानक बदलाव होता है तो आप टीटीई से बात कर अपना टिकट एक्सटेंड करवा सकते हैं.
रेल यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए रेलवे का यह नियम है कि रात में आप स्पीकर फोन पर बात करने के साथ-साथ मोबाइल में किसी तरह का ऑडियो या वीडियो नहीं प्ले कर सकते हैं.
आरपीएफ व जीआरपी के किसी भी जवान को यह अधिकार नहीं है कि वह यात्रियों से उनके टिकट के बारे में पूछताछ करें.
पैसेंजर स्लीपर क्लास में अपने साथ 40 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं वही सेकंड एसी में 50 किलो और फर्स्ट एसी में 70 किलो तक सामान ले जाने की छूट है.
आगे से ट्रेन में सफर करते वक्त आप इन नियमों का पालन जरूर करें.