अगर आपके पास हैं 2000 रुपए के नोट तो क्या करें?
रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे.
'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है.
ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. 2 हजार का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था.
अगर आपके पास भी 2 हजार के नोट हैं तो इसे 23 मई से बैंकों में एक्सचेंज करा सकते हैं.
एक बार में अधिकतम बीस हजार रुपए कीमत के नोट ही बदले जाएंगे.
RBI ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं.
आप 2 हजार के नोट को 30 सितंबर 2023 तक बैंक जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं.
बैंकों के अलावा 2000 के नोट आरबीआई के 19 क्षेत्रीय दफ्तरों में भी बदले जा सकेंगे.